Google Pay: क्या आप Google Pay का प्रयोग करते है? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि गूगल पे एक तृतीय पक्ष एप प्रदाता है और यह किसी भुगतान प्रणाली को संचालित नहीं करता है।

RBI ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को बताया कि इसलिए इसके संचालन से 2007 के भुगतान तथा निपटान प्रणाली कानून का उल्लंघन नहीं होता है।
Google Pay: भुगतान प्रणाली का संचालन नहीं करता गूगल पे
आरबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि गूगल पे किसी भुगतान प्रणाली का संचालन नहीं करता है, इसलिए वह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सूची में शामिल नहीं है।
Google Pay: क्या है पूरा मामला?
दरअसल वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा ने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि गूगल का मोबाइल भुगतान एप गूगल पे, RBI से अपेक्षित मंजूरियों के बिना वित्तीय लेनदेन की सुविधा दे रहा है।
इस याचिका के जवाब में RBI ने यह बात कही। मिश्रा ने दावा किया है कि गूगल पे भुगतान और निपटान कानून का उल्लंघन कर एक भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि उसके पास इस तरह के कार्यों के लिए देश के केंद्रीय बैंक से कोई वैध अनुमति नहीं है।
Google Pay: 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पीठ ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है क्योंकि यह अन्य तीसरे पक्ष के एप को प्रभावित करता है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।