एक और बैंक पर RBI ने कसा शिकंजा, 6 महीनो के लिए ग्राहको का पैसा लटका, जानिए पूरी रिपोर्ट
बैंकिंग रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिये नये कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। इसी के साथ बैंक के जमाकर्ता अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। यह प्रतिबंध बीते दिन, 11 जून 2020, से ही प्रभावी हो गया है।

रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि अब कोई भी नया लोन ग्रांट नहीं कर पाएगा साथ ही वह पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस बीच कोई भी नया निवेश का फैसला भी नहीं ले पाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक के ऊपर किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने से रोक दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा, "सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है."
खाताधारक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे
RBI ने कहा हे कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव के किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी की सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। इससे उन जमाकर्ताओं को कोरोना संकट में बड़ी दिक्कत होगी, जिन्होंने इसमें अपना पैसा जमा किया है।
जमा भी स्वीकार नहीं करेगा बैंक
इस बैंक पर प्रतिबंधों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पीपुल्स को-ओपरेटिव बैंक अब कोई नया जमा भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। साथ ही यह सहकारी बैंक अपनी कोई संपत्ति को बेच या हस्तांतरित भी नहीं कर सकेगा
ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार बैंकों पर सख्ती दिखा रहा है. यही वजह है कि आरबीआई ने बीते कुछ सालों में देश के कई बड़े या छोटे बैंकों पर कार्रवाई की है. किसी बैंक पर जुर्माना लगाया है तो किसी पर पाबंदियां लगा दी हैं.